पश्चिम बंगाल में मॉब लिंचिंग के खिलाफ नया कानून बनने जा रहा है. शुक्रवार को विधानसभा में ममता सरकार ने लिंचिंग के खिलाफ बिल पेश किया. इसमें लिंचिंग में दोषी पाए जाने वाले आरोपियों को उम्रकैद तक की सजा दी जाएगी. लिंचिंग के खिलाफ कानून बनाने वाला पश्चिम बंगाला, राजस्थान और मणिपुर के बाद तीसरा राज्य बन गया है. इस कानून के तहत उन लोगों को भी सजा देने का प्रावधान है जो लिंचिंग में शामिल होते हैं. बता दें कि 17 जुलाई 2018 को सुप्रीम कोर्ट ने मॉब लिंचिंग के खिलाफ फैसला सुनाया था, और सभी राज्यों को सख्त कानून बनाने का निर्देश दिया था।