बिल्डर इकतरफा कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना सकते: सुप्रीम कोर्ट

Updated : Apr 02, 2019 23:12
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Editorji News Desk
बिल्डर एकतरफा कॉन्ट्रैक्ट मानने के लिए फ्लैट खरीददार को बाध्य नहीं कर सकता. सुप्रीम कोर्ट ने ये टिप्पणी करते हुए फ्लैट का पजेशन देने में देरी के मामले में बिल्डर कंपनी से कहा है कि वह फ्लैट खरीददार को उसका पूरा पैसा वापस करे और उसपर ब्याज भी दे. ये ब्याज बिल्डर एग्रीमेंट में कम था, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस यूयू ललित की अगुवाई वाली बेंच ने ब्याज की दर में बढ़ोतरी को भी सही बताया. सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि अगर ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसे बिल्डर ने तैयार किया है और खरीददार के पास उस पर साइन करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है तो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट फाइनल नहीं माना जाएगा.
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