निर्भया के गुनहगारों को फांसी में हो रही देरी के बीच, सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से अपील की है कि मौत की सजा पाने वाले दोषियों की दया याचिका खारिज होने के 7 दिन के भीतर उन्हें फांसी हो. ये याचिका केंद्रीय गृहमंत्रालय की तरफ से दायर की गई है. इसमें कहा गया है कि दोषी कानूनी दांव-पेच लगाकर सजा को टालते रहते हैं, इसीलिए दोषी साबित होने के 7 दिन के भीतर उन्हें फंदे पर लटकाया जाए. याचिका में कहा गया है कि दोषियों की रिव्यू पिटीशन खारिज होने के बाद उन्हें क्यूरेटिव पिटीशन के लिए तय समय दिया जाए. यही नहीं अगर दोषी को मौत की सजा मिली है और वो राष्ट्रपति के पास दया याचिका दायर करना चाहता है तो उसे डेथ वारंट जारी होने के बाद सिर्फ 7 दिन का वक्त दिया जाना चाहिए. वहीं सभी राज्य सरकारों और अदालतों को ये निर्देश देने के लिए भी कहा गया है कि दया याचिका खारिज होने के 7 दिन के अंदर दोषी को फांसी दे दी जाए, चाहे उसके साथी दोषियों की पिटीशन या दया याचिका लंबित ही क्यों न हो. बता दें कि निर्भया के दोषियों को 22 जनवरी को फांसी होनी थी लेकिन वो नहीं हो सकी, अब ये 1 फरवरी के लिए निर्धारित हुई है.