सज्जन कुमार की आत्मसमर्पण अवधि बढ़ाने से HC का इंकार
Updated : Dec 21, 2018 14:21
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Editorji News Desk
1984 के सिख दंगों में दोषी ठहराए जाने के बाद पूर्व कांग्रेसी नेता सज्जन कुमार ने आत्मसमर्पण के लिए समय की मांग करते हुए कोर्ट में एक याचिका दी थी जिसे शुक्रवार को दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया । मालूम हो कि अब सज्जन कुमार को 31 दिसंबर तक आत्मसमर्पण करना होगा । कोर्ट ने याचिका पर इंकार करते हुए कहा कि और अधिक समय देने का कोई आधार नजर नहीं आ रहा है । याचिका में सज्जन कुमार ने कहा था कि उनका बड़ा परिवार है जिसमें पत्नी के अलावा तीन बेटे और 8 पोते-पोतियां है. ऐसे में उनको अपनी संपत्ति का सेटेलमेंट करना है ।
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