वोटर आईडी नहीं, तो इन कागजात के साथ भी कर सकते हैं वोट

Updated : Feb 03, 2020 18:49
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Editorji News Desk

देश में इन दिनों कागज दिखाने और ना दिखाने को लेकर बहस जारी है और इसी बहस के बीच जारी है दिल्ली विधानसभा का चुनाव. पांच साल में एक बार आने वाले लोकतंत्र के इस सबसे बड़े उत्सव का मंच तैयार है और यही वो मंच है जिस पर मुख्य अतिथि कोई नेता नहीं बल्कि मतदाता है.... यानी आप खुद. इस जनादेश पर्व में आपकी पहचान होगी आपके मतदाता पत्र से यानी आपके वोटिंग कार्ड से. लेकिन अगर आपके पास वोटिंग कार्ड नहीं है तो ये ना सोचें कि आप अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं कर पाएंगे. चुनाव आयोग के अधिकारियों के अनुसार मतदाता पहचान पत्र ना होने पर वोटर 11 किस्म के पहचान पत्र दिखा कर अपना वोट डाल सकते हैं.

कौन से हैं ये पहचान पत्र.... आइए जान लेते हैं:-

-पासपोर्ट

-आधार कार्ड

-ड्राइविंग लाइसेंस 

-पैन कार्ड 

-बैंक पासबुक 

-पेंशन कार्ड 

-फोटोग्राफ वाला पेंशन डॉक्युमेंट 

-मनरेगा जॉब व हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड 

-NPR के तहत RGI द्वारा जारी किया गया स्मार्ट कार्ड 

-फोटो वाला सर्विस ID कार्ड जिसे केंद्र/राज्य सरकार/PSU या पब्लिक लिमिटेड कंपनी ने जारी किया हो 

-MP/MLA/MLC को जारी किया गया आधिकारिक आईडी कार्ड

Voter ID Cardदिल्ली चुनाव

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