दिल्ली से सटे साइबर सिटी गुरुग्राम में जज की पत्नी और बेटे को बीच बाजार में गोली मारने वाले गनमैन महिपाल को कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई है. कोर्ट ने महिपाल को आईपीसी की धारा 302 के तहत फांसी की सजा सुनाई है. कोर्ट ने इस केस को रेयर ऑफ रेयरेस्ट मानते हुए महिपाल को आईपीसी की धारा 302, 201 और आर्म्स एक्ट के तहत दोषी करार दिया था. इस मामले की सुनवाई के दौरान कुल 64 लोगों ने गवाही दी थी. बता दें कि दोषी महिपाल ने अक्टूबर 2018 में जज की पत्नी और बेटे की गोली मारकर हत्या कर दी थी. दोषी महिपाल को जज की सुरक्षा में गनमैन के तौर पर लगाया गया था.