Mukhtar Ansari: यूपी की बांदा जेल में सजा काट रहे माफिया मुख्तार अंसारी को एक और मामले में सजा मिली है. ये मामला कोयला व्यवसायी नंद किशोर रुंगटा के भाई महावीर प्रसाद रुंगटा को धमकाने का है. अपर सिविल जज सीनियर डिवीजन प्रथम/ एमपी एमएलए अदालत के प्रभारी उज्ज्वल उपाध्याय की अदालत ने सुनाया.
ये मामला 1997 का है जब कोयला व्यवसायी नंद किशोर रुंगटा का 22 जनवरी 1997 को अपहरण कर लिया गया था. इस मामले में उनके भाई महावीर रुंगटा को धमकी मिली थी कि अपहरण कांड की पैरवी नहीं करें, वरना बम से उड़ा दिया जाएगा. इस मामले में 1 दिसंबर 1997 को भेलूपुर थाने में केस दर्ज किया गया था
अदालत ने मुख्तार अंसारी को पांच साल छह माह के कारावास एवं दस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। इससे पहले वाराणसी की अदालत इसी वर्ष मुख्तार अंसारी को चर्चित अवधेश राय हत्याकांड में आजीवन कारावास की सजा दे चुकी है
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