Mukhtar Ansari News: गैंगस्टर से नेता बने मुख्तार अंसारी को गाजीपुर की एमपी/एमएलए कोर्ट ने 10 साल की कैद और 5 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है. वहीं मुख्तार अंसारी के सहयोगी सोनू यादव को 5 साल की सजा और 2 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई है. पूर्व विधायक मुख्तार को जिस मामले में सजा सुनाई गई वह साल 2010 का है. गाजीपुर के करंडा थाने में मुख्तार पर गैंगस्टर का केस दर्ज किया गया था.
बता दें कि कोर्ट ने मुख्तार अंसारी को हत्या और हत्या के प्रयास के मामले में दोषी करार दिया था. 2009 में करंडा थाना क्षेत्र के कपिल देव सिंह की हत्या हुई थी. साथ ही साल 2009 में ही मीर हसन ने मुख्तार अंसारी पर हत्या के प्रयास का मामला दर्ज कराया था. मुख्तार अभी बांदा जेल में बंद है.
UP News: यूपी के मिर्जापुर में यात्रियों से भरी बस पलटी, 4 लोगों की मौत, 12 घायल