कठुआ गैंगरेप केसः 6 में से 3 दोषियों को उम्रकैद की सजा

Updated : Jun 10, 2019 18:27
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Editorji News Desk
जम्मू-कश्मीर के कठुआ में 8 साल की बच्ची के साथ बलात्कार और उसकी हत्या के मामले में कोर्ट ने सोमवार को सजा का ऐलान कर दिया. विशेष अदालत ने रेप करने वाले कुल 7 में से 6 आरोपियों को दोषी करार दिया है. इनमें से 3 को उम्रकैद और अन्य तीन को 5-5 साल की सजा सुनाई है. जिन दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है, उनमें सांझी राम, दीपक खजुरिया और परवेश शामिल हैं. जबकि तिलक राज, आनंद दत्ता और सुरेंद्र कुमार को 5-5 साल कैद और 50-50 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है. वही कोर्ट ने मुख्य आरोपी सांझी राम के बेटे और सातवें आरोपी विशाल को बरी कर दिया।
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