केन्द्र सरकार ने लॉकडाउन पार्ट -2 को लेकर सख्त गाइडलाइंस जारी कर दी हैं. जिसमें कुछ रियायतें देने के साथ-साथ सख्ती भी बढ़ाई गई है...नए नियमों के मुताबिक खाने-पीने और दवा बनाने वाली तमाम इंडस्ट्रीज़ खुली रहेंगी. इसके साथ ही ग्रामीण इलाकों में सारे कल-कारखाने समाजिक दूरी का ख्याल रखते हुए खोले जाएंगे...जिससे खेती के काम आसानी से हो सकें...इसके साथ ही सभी लोगों के लिए मुंह को कवर करना जरुरी कर दिया गया है और अब इधर-उधर थूकने पर जुर्माना भी लगेगा. गृह मंत्रालय द्वारा जारी निर्देशों के मुताबिक देशभर में सभी घरेलू, अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्रा, ट्रेन सेवाएं और मेट्रो सेवाएं 3 मई तक बंद रहेंगी. इसके अलावा स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर, सिनेमा हॉल, मॉल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, जिम और बार भी तीन मई तक बंद रहेंगे. हालांकि कुछ चीजों में पहले की ही तरह लॉकडाउन से छूट जारी रहेगी. हेल्थ, बैंकिंग सर्विस, हॉस्पिटल, नर्सिंग होम, क्लीनिक, डिस्पेंसिरी, केमिस्ट शॉप, मेडिकल लैब, बैंक और एटीएम खुले रहेंगे।