देश में लॉकडाउन पार्ट-2 को लेकर गृह मंत्रालय की ओर से आज गाइडलाइन जारी की गई है. जानते हैं सरकार ने किन चीजों में रियायत दी है और किन चीजों में सख्ती बरती है....खास बात ये है कि 20 अप्रैल के बाद सरकार ने कई क्षेत्रों में रियायतें दी हैं.
लॉकडाउन 2.0: क्या-क्या बंद रहेंगे
कोरोना के हॉटस्पॉट एरिया में कोई रियायत नहीं दी जाएगी
सभी डोमेस्टिक या इंटरनेशनल फ्लाइट, ट्रेन (पैसेंजर की आवाजाही के लिए)
सभी एजुकेशनल-ट्रेनिंग-कोचिंग सेंटर, सिनेमा हॉल, मॉल , जिम और बार
सभी धार्मिक स्थान, शादी समारोह, राजनीतिक और खेल आयोजन
एक जिले से दूसरे जिले, एक राज्य से दूसरे राज्यों में जाने पर रोक
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लॉकडाउन 2.0: ये करना है जरुरी
घर से बाहर आने पर फेस कवर
सभी कार्यस्थलों पर सैनिटाइजर्स
सार्वजनिक स्थलों पर थूकने पर जुर्माना
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लॉकडाउन 2.0: मिलेंगी ये रियायतें
20 अप्रैल के बाद ग्रामीण इलाकों में सारे कल-कारखाने खुलेंगे
इमरजेंसी में चार पहिया में दो और दो पहिया में एक को जाने की इज़ाजत
इलेक्ट्रिशियन, पलंबर , कुरियर और DTH कामगारों को मिली छूट
सभी ट्रकों को दो ड्राइवर और एक हेल्पर के साथ गुड्स ले जाने की अनुमति
राशन , फल , सब्जी, मीट, मछली और दूध की दुकानें खुल सकेंगी
कृषि उपकरणों की दुकानें, उनके मरम्मत और स्पेयर पार्ट्स की दुकानें खुलेंगी
फूड प्रोसेंसिंग, सिंचाई प्रोजेक्ट्स, सड़कों का निर्माण (गांवों में) शुरू होंगे
गांवों में मनरेगा मजदूरों से काम, फसल कटाई और बुवाई की भी अनुमति
मछली पालन, चाय और कॉफी के उत्पादन से संबंधित लोगों को मिलेगी छूट