NGT का गुरुग्राम के नामी बिल्डर पर अभियोजन चलाने का फैसला
Updated : Jan 14, 2019 22:18
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Editorji News Desk
नवभारत टाइम्स के मुताबिक एनजीटी ने केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी सीपीसीबी को पर्यावरण मानदंड़ों के उल्लंघन के लिए गुरुग्राम में सुशांत लोक -फेस 1 आवासीय परिसर को बंद करने के लिए अभियोजन शुरू करने और निर्देश जारी करने के आदेश दिये हैं। आरोप है कि अंसल ने पर्यावरण नियमों का उल्लंघन कर इस प्रोजेक्ट का निर्माण किया है।
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