निर्भया गैंगरेप और हत्या मामले में चारों दोषियों को अब मंगलवार सुबह फांसी नहीं होगी, तीसरी बार दोषियों का डेथ वारंट चला है. फांसी से ऐन पहले सोमवार शाम दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने अगले आदेश तक डेथ वारंट पर रोक लगा दी. दोषी पवन गुप्ता के वकील ने पटियाला हाउस कोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि राष्ट्रपति के पास दया याचिका लंबित है, ऐसे में फांसी नहीं दी जा सकती, जिस पर कोर्ट ने फांसी टालने का फैसला सुनाया. इससे पहले सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने दोषी पवन की वो क्यूरेटिव पिटीशन खारिज कर दी थी जिसमें उसने फांसी को उम्रकैद में बदलने की मांग की थी. सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद तुरंत पवन के वकील ने राष्ट्रपति के सामने दया याचिका लगा दी थी. वहीं निर्भया मामले में केंद्र द्वारा दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में 5 मार्च को सुनवाई होनी है, इसमें दोषियों को अलग-अलग फांसी दिए जाने का अनुरोध किया गया है.