टैक्स रिफंड के लिए खाते का प्री-वैलिडेशन जरूरी

Updated : Jul 16, 2019 21:03
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Editorji News Desk
अगर आप भी इनकम टैक्स रिफंड क्लेम करने वाले हैं तो इस बार कुछ बातों का ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि क्लेम के प्रोसेस में कुछ बदलाव किये गए हैं. अब रिफंड रिसीव करने के लिये बैंक खाते का प्री-वैलिडेशन और उसका PAN से लिंक्ड होना जरूरी है. क्योंकि आयकर विभाग अब सिर्फ ई-रिफंड जारी करेगा. ऐसे में जरूरी है कि आपका अकाउंट पैन से लिंक्ड होने के साथ ही प्री वैलिडेटेड हो. लेकिन अगर अब भी आपने ऐसा नहीं किया है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है. आप इनकम टैक्स पोर्टल पर जाकर अपना खाता आसानी से प्री-वैलिडेट कर सकते हैं.
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