नीरव पर कसा शिकंजा, PNB के ₹7200 करोड़ ब्याज समेत भरने का आदेश

Updated : Jul 06, 2019 19:18
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Editorji News Desk
भगोड़े कारोबारी नीरव मोदी को पुणे के DRT यानि कर्ज वसूली अधिकरण ने ब्याज के साथ कर्ज चुकाने का आदेश दिया है. DRT ने शनिवार को आदेश जारी कर नीरव और उसके सहयोगियों को पंजाब नेशनल बैंक के 7200 करोड़ रुपये ब्याज के साथ चुकाने का आदेश दिया है. खुद पर कस्ते शिकंजे को देखते हुए नीरव नए नए हथकंडे अपना रहा है. इसी के चलते उसने सिंगापुर की अदालत का भी दरवाजा खटखटाया था लेकिन उसे वहां से भी राहत नहीं मिली. सिंगापुर हाई कोर्ट ने मोदी के परिवार की पवेलियन प्वाइंट कॉर्प कंपनी के ब्रिटिश वर्जिन आईलैंड में रजिस्टर्ड खातों को फ्रीज़ करने का आदेश दिया था.
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