समझौता ब्लास्ट केस: स्वामी असीमानंद समेत चारों आरोपी छूटे

Updated : Mar 20, 2019 18:51
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Editorji News Desk
समझौता ब्लास्ट केस में बड़ा फैसला देते हुए अदालत ने सभी चारों आरोपियों को बरी कर दिया है. हरियाणा में पंचकूला की विशेष NIA कोर्ट ने बुधवार को पाकिस्तान की महिला राहिला वकील की याचिका को खारिज कर दिया. और मुख्य आरोपी स्वामी असीमानंद समेत बाकी तीन आरोपी लोकेश शर्मा, कमल चौहान और राजिंदर चौधरी को बरी कर दिया. इस केस में NIA आरोपियों के खिलाफ लगे चार्ज को प्रूव नहीं कर पायी, इसलिए अदालत ने उन्हें बरी कर दिया. समझौता एक्सप्रेस में 18 फरवरी 2007 को बम धमाका हुआ था, जिसमें 16 बच्चे और 4 रेलवे स्टाफ समेत 68 लोगों की मौत हुई थी. इनमें ज्यादातर पाकिस्तानी नागरिक थे.
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