तीन तलाक विधेयक राज्यसभा में पेश कर दिया गया है, जो लोकसभा से पहले ही पारित हो चुका है. राज्यसभा में मंगलवार को कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने बिल पेश किया. इस बिल को लेकर सदन में चर्चा हो रही है. राज्यसभा में इस विधेयक को पारित कराने के लिए 121 सदस्यों के समर्थन की आवश्यकता है. हालांकि एनडीए की सदस्य संख्या इतनी नहीं पहुंच पा रही है और वह सिर्फ 113 है. रविशंकर प्रसाद ने कहा कि यह सवाल नारी न्याय, नारी गरिमा और नारी उत्थान का है. कानून मंत्री ने कहा कि एक तरफ बेटियां फाइटर प्लेन चला रही हैं और दूसरी तरफ तीन तलाक की पीड़ित बेटियों को फुटपाथ पर नहीं छोड़ा जा सकता.