संसद भवन में प्रवेश के लिए वैध पास यानी विजिटर कार्ड होना जरूरी है, इसके बिना किसी भी व्यक्ति को प्रवेश की अनुमति नहीं मिलती है.
संसद के सदनों में आम जनता के उपयोग के लिए विजिटर गैलरी होती है जिसे दर्शक दीर्घा भी कहा जाता है जहां से आम व्यक्ति सदन की कार्यवाही को देख सकता है.
संसद सदस्यों और पूर्व सदस्यों के साथ आए विजिटर को डोर-फ्रेम मेटल डिटेक्टर से गुजरना जरूरी है साथ ही शारीरिक तलाशी भी ली जाती है.
सांसद किसी ऐसे व्यक्ति के लिए विजिटर कार्ड के लिए आवेदन कर सकते हैं जो उन्हें व्यक्तिगत रूप से जानता हो.
विजिटर के द्वारा किए गए किसी भी कृत्य के लिए सांसद जिम्मेदार होते हैं जिससे सदन की कार्यवाही और सुरक्षा खतरे में पड़ती हो.
विजिटर कार्ड केवल एक घंटे के लिए वैध होता है. कार्ड किसी दूसरे व्यक्ति को नहीं दिए जा सकते हैं.
10 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को दर्शक दीर्घाओं में प्रवेश नहीं दिया जाता है. संसद में उनकी एंट्री बैन है.