कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन (Omicron) के खतरे को देखते हुए मुंबई महानगरपालिका ने रिस्क और हाई रिस्क वाले देशों से आए यात्रियों के लिए सात दिन का होम क्वारंटीन (home quarantine) अनिवार्य किया है, और इनकी निगरानी के लिए नए नियम जारी किए हैं.
इसके तहत विभाग के स्थानीय कर्मचारी विदेश से लौटे इन यात्रियों को होम क्वारंटाइन की समयसीमा के दौरान एक दिन में 5 बार कॉल (5 calls a day) करेंगे. साथ ही कोविड प्रोटोकॉल (Covid protocal)का सख्ती से पालन हो रहा है या नहीं, ये चेक करने के लिए नियमित रूप से एंबुलेंस के साथ मेडिकल टीमें भेजी जाएंगी. होम क्वारंटाइन नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए हाउसिंग सोसायटियों को भी नोटिस भेजा जाएगा.
आदेश में कहा गया कि होम आइसोलेशन के सातवें दिन इन यात्रियों का आरटी-पीसीआर टेस्ट होगा और रिजल्ट के अनुसार आवश्यक कदम उठाए जाएंगे. इन नियमों का उल्लंघन करने वाले शख्स के खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 और महामारी अधिनियम, 1897 के तहत मामला दर्ज किया जाएगा.
दरअसल, दूसरे शहरों से 'जोखिम वाले देशों से आए यात्रियों के लापता होने की घटनाओं के सामने आने के बीएमसी ने इन नियमों की घोषणा की है.