दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने CBI को नोटिस देकर जवाब मांगा है. कथित आबकारी नीति घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने सीएम अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर सीबीआई से जवाब मांगा. न्यायमूर्ति नीना बंसल कृष्णा ने सीबीआई को नोटिस जारी कर मामले की अगली सुनवाई के लिए 17 जुलाई की तारीख निर्धारित की.
केजरीवाल की ओर से पेश वरिष्ठ वकील अभिषेक सिंघवी ने कहा, "आम आदमी पार्टी के नेता के भागने का खतरा नहीं है और न ही वह आतंकवादी हैं." उन्होंने कहा, "सीबीआई ने केजरीवाल को प्रवर्तन निदेशालय के धन शोधन मामले में जमानत मिलने के बाद गिरफ्तार किया है." सीबीआई की ओर से पेश वकील डीपी सिंह ने केजरीवाल की ओर से अधीनस्थ अदालत का रुख किए बगैर सीधे उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने पर आपत्ति जताई. बता दें कि आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक केजरीवाल को सीबीआई ने 26 जून को तिहाड़ जेल से गिरफ्तार किया था.
Noida के Logix Mall में आग लगने की वजह से मची चीख-पुकार, देखें हाहाकारी VIDEO