5G तकनीक के खिलाफ अभिनेत्री जूही चावला (Juhi Chawla) की तरफ से दायर याचिका को दिल्ली हाई कोर्ट (Delhi High Court) ने खारिज कर दिया और साथ ही ₹20 लाख का जुर्माना भी लगाया है. कोर्ट ने कहा कि ऐसा लगता है कि ये याचिका पब्लिसिटी के लिए दायर की गई थी और इसी वजह से जूही चावला ने सुनवाई का लिंक भी सोशल मीडिया पर शेयर किया था. दिल्ली हाईकोर्ट ने जूही चावला की याचिका को खारिज करते हुए कहा कि याचिकाकर्ता ने कानूनी प्रक्रिया का गलत इस्तेमाल किया और इस वजह से उन पर ₹20 लाख का जुर्माना लगाया गया है. कोर्ट ने कहा कि कोर्ट उम्मीद करती है कि अगर कोई याचिका कोर्ट में दायर की जा रही है तो वो पूरे तथ्यों और जानकारी के साथ ही दायर की जाए. कोर्ट का वक्त बर्बाद करने के लिए नहीं. कोर्ट ने अपने आदेश में दिल्ली पुलिस से भी कहा कि वह सुनवाई के दौरान गाना गाने वाले शख्स की पहचान कर उसके खिलाफ उचित कार्रवाई करें.
बता दें कि फिल्म अभिनेत्री जूही चावला ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर कर 5G तकनीक की टेस्टिंग को लेकर सवाल खड़े किये थे. याचिका में कहा गया था कि इस मामले पर स्टडी की जानी चाहिए कि कहीं इस तकनीक के चलते हैं इंसान, जानवर और प्रकृति को नुकसान तो नहीं हो रहा.