28 साल बाद ही सही क्रिसमस के ठीक पहले केरल की सिस्टर अभया को इंसाफ मिल गया है. स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने सिस्टर अभया की हत्या के मामले में दोषी फादर थॉमस कोट्टूर और नन सिस्टर सेफी को उम्रकैद की सजा सुनाई है. फादर कोट्टूर और सिस्टर सेफी को धारा 302 के तहत उम्रकैद के साथ पांच लाख के जुर्माने की सजा मिली है. इसके अलावा दोनों को सबूत मिटाने के लिए भी सात साल की सजा मिली है. बता दें कि मार्च, 1992 में कोट्टायम के एक कॉन्वेंट में 21 साल की सिस्टर अभया की तड़के सुबह हत्या कर दी गई थी. क्योंकि उन्होंने थॉमस कोट्टूर, एक अन्य पादरी होज़े फूथराकयाल और सेफी के बीच अनैतिक गतिविधियों को देख लिया था. हालांकि शुरू में लोकल पुलिस ने इसे खुदकुशी का मामला बताया था.