CBI और प्रवर्तन निदेशालय यानी ED के प्रमुखों के कार्यकाल को 5 साल तक बढ़ाने के लिए केंद्र की मोदी सरकार अध्यादेश लाई है. केंद्र सरकार ने दो अध्योदश जारी कर CBI व ED के निदेशकों का कार्यकाल बढ़ाकर पांच साल तक करने का फैसला किया है. मौजूदा समय में केंद्रीय एजेंसियों के प्रमुखों का कार्यकाल दो साल का होता है. India TV की खबर के मुताबिक राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने दोनों अध्यादेशों पर हस्ताक्षर कर दिए हैं. अध्यादेश के अनुसार, शीर्ष एजेंसियों के प्रमुखों के कार्यकाल को बढ़ाया जा सकता है. 2 साल का कार्यकाल पूरा होने के बाद तीन साल के लिए हर साल इसे बढ़ाया जा सकता है.
रिपोर्ट के अनुसार पहले दो साल के लिए निदेशक बनाया जाएगा. फिर एक-एक साल कर के तीन बार कार्यकाल बढ़ा सकते हैं. इस तरह कुल पांच साल का हो सकता है कार्यकाल, लेकिन कुल पांच साल से ज्यादा का कार्यकाल नहीं रहेगा.