दिल्ली में वायु प्रदूषण (air pollution) के हालात में मामूली सुधार हुआ है लेकिन इस मसले पर सुप्रीम कोर्ट (Supreme court) की सख्ती कम नहीं हुई है. सर्वोच्च अदालत ने अब दिल्ली की केजरीवाल सरकार (kejriwal government) के फैसले को पलटते हुए Delhi-NCR में निर्माण कार्यों पर फिर से प्रतिबंध लगा दिया है. दिल्ली सरकार ने बीते 22 नवंबर को दिल्ली में निर्माण कार्यों पर छूट दी थी. कोर्ट ने अपने आदेश में ये भी कहा है कि जितने दिन काम बंद रहेगा, उतने दिन राज्य सरकारें निर्माण कार्य मजदूर फंड से मजदूरों को पैसा देंगी.
ये भी पढ़ें: Railway Catering: रेल यात्रियों के लिए अच्छी खबर, कैटरिंग सेवा शुरू होने से अब सफर में मिल सकेगा खाना
सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फॉरकास्टिंग एंड रिसर्च यानी SAFAR के आंकड़े के मुताबिक दिल्ली में गुरुवार सुबह एयर क्वालिटी इंडेक्स 339 दर्ज किया गया जो कि बहुत खराब' कैटेगरी में आता है. टॉप कोर्ट ने इन्ही हालातों के मद्देनजर ये फैसला दिया है. हालांकि अदालत ने गैर-प्रदूषणकारी गतिविधियों जैसे प्लंबर, इंटीरियर डेकोरेशन और इलैक्ट्रीशियन के काम को अनुमति दे दी है.