Jharkhand में एंटी मॉब लिंचिंग बिल पारित, जानें इसमें क्या कुछ है खास... 

Updated : Dec 22, 2021 20:55
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Editorji News Desk

Jharkhand Anti Mob Lynching Bill: झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने 21 दिसंबर को राज्य में एंटी मॉब लिंचिंग बिल (Prevention of Mob Violence and Mob Lynching Bill-2021) पारित किया. इस बिल के पाारित होने के बाद सीएम हेमंत सोरेन (Hemant Soren) ने कहा कि, इस बिल को लाने का मकसद है राज्य में शांति, सांप्रदायिक सद्भाव और भाईचारा बनाए रखना. 

आपको बताते हैं कि झारखंड के एंटी मॉब लिंचिंग बिल (Jharkhand Anti Mob Lynching Bill) में क्या कुछ है खास... 

बिल का मकसद 

राज्य सरकार के मुताबिक इस विधेयक का उद्देश्य लोगों को सुरक्षा प्रदान करना है, उनके संवैधानिक अधिकारों की रक्षा करना है और भीड़ की हिंसा को रोकना है. 

इस बिल में मॉब लिंचिंग करने वालों को उम्रकैद तक की सजा और 25 लाख रुपए के जुर्माने तक का प्रावधान है, तो वहीं पीड़ित और उसके परिवार के लिए मुआवजा भी है. 

हिंसात्मक पोस्ट शेयर करने पर सख्त कार्रवाई

भड़काऊ मेसेज या वीडियो शेयर करने वालों के खिलाफ पुलिस को FIR दर्ज करने का आदेश. 

लिंचिंग करने वालों को कितनी सजा?

  • अगर मॉब लिंचिंग में कोई घायल होता है तो लिंचिंग में शामिल लोगों को 3 साल की जेल और एक से तीन लाख रूपए तक का जुर्माना. 
  • बुरी तरह घायल होने पर दोषियों को 10 साल से उम्रकैद तक की सजा. यही नहीं तीन से पांच लाख रूपए का जुर्माना भी. 
  • अगर मॉब लिंचिंग में किसी की मौत हो जाए तो दषियों को उम्रकैद की सजा के साथ 5 लाख से 25 लाख रूपए का जुर्माना भी लगेगा. 

झारखंड की प्रमुख विपक्षी पार्टी बीजेपी (BJP) ने इस बिल का विरोध किया है. आपको बता दें कि इस तरह का विधेयक पारित करने वाला झारखंड चौथा राज्य बन गया है. इससे पहले राजस्थान, पश्चिम बंगाल और मणिपुर में एंटी मॉब लिंचिंग बिल पारित किया जा चुका है.

GovernmentjharkhandBJP

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