Bombay HC on Aryan Bail Order: क्रूज डग्स केस (Mumbai Drug Case) में आर्यन खान समेत तीन लोगों को जो बॉम्बे हाईकोर्ट से जमानत मिली थी. शनिवार को उस बेल ऑर्डर की डिटेल कॉपी जारी की गई. हाईकोर्ट ने इसमें कहा कि, आर्यन (Aryan Khan) और उनके साथियों के खिलाफ कोई सबूत नहीं है. जिससे ये साबित हो सके कि उन्होंने ड्रग्स को लेकर कोई अपराध करने की साजिश रची थी. अदालत (Bombay High Court) ने आगे कहा कि, आर्यन के फोन से जो व्हॉट्सएप चैट सामने आए हैं उनमें भी ऐसी कोई भी आपत्तिजनक बात नहीं मिली है, जिससे किसी साजिश का खुलासा हो सके.
बॉम्बे हाईकोर्ट ने 14 पन्नों के रिलीज ऑर्डर में ये भी कहा कि, आर्यन खान के पास से किसी भी तरह का कोई ड्रग बरामद नहीं हुआ है, सिर्फ इसलिए कि आर्यन और उनके दोस्त अरबाज मर्चेंट, मुनमुन धमेचा एक ही क्रूज पर थे, ये साजिश के आरोप का आधार नहीं हो सकता है. कोर्ट ने एनसीबी के सभी आरोपियों के मामले पर एक साथ विचार किए जाने के तर्क को भी खारिज कर दिया.
कोर्ट ने कहा कि, हमारे सामने ऑन रिकॉर्ड कोई ऐसा सबूत नहीं है, जिससे ये समझा जा सके कि, तीनों आरोपी एक साथ किसी गैरकानूनी काम को करने के लिए तैयार थे, अदालत ने आदेश में ये भी कहा है कि, तीनों आरोपी पहले ही लगभग 25 दिनों तक जेल में रह चुके हैं. और इस दौरान उनकी मेडिकल जांच भी नहीं कराई गई, जिससे पता चल सके कि उन्होंने ड्रग्स ली भी थी या नहीं. बता दें कि, बॉम्बे HC के जस्टिस एन डब्ल्यू संब्रे की पीठ ने 28 अक्तूबर को आर्यन खान, अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा को क्रूज ड्रग्स केस में जमानत दे दी थी.