Aryan Khan Bail Rejected: मुंबई क्रूज़ ड्रग्स केस (Mumbai Cruise Drugs Case) में आर्यन खान 3 अक्टूबर से NCB की गिरफ्त में हैं और 7 अक्टूबर से जेल में. चार बार उनकी बेल की अर्जी रिजेक्ट हो चुकी है. बुधवार 20 अक्टूबर को भी उन्हें मुंबई की स्पेशल NDPS कोर्ट ने बेल नहीं दी.
वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण (Prashant Bhushan) ने इस फैसले पर ट्वीट कर लिखा- " #AryanKhan के पास से कोई ड्रग्स नहीं मिली. वैसे भी इस कथित अपराध में अधिकतम 1 साल जेल का प्रावधान है. फिर भी 2 हफ्ते बाद भी उन्हें जमानत नहीं मिली है, ये बेतुका है! ऐसा लगता है कि कई न्यायाधीशों को व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार और जमानत के सिद्धांतों के बारे में कोई जानकारी ही नहीं है."
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वहीं कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल (Kapil Sibbal) ने भी इसे लेकर प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने लिखा-
"आर्यन की बेल रिजेक्ट करने का नया न्यायशास्त्र :
अगर मेरे पास ड्रग्स नहीं मिली
तो कैसे वो मेरे 'सचेत कब्जे' में पाई जा सकता है
यदि कोई मित्र मेरे बगल में बैठ कर कुछ ग्राम 'चरस' खा ले लेता है तो क्या मुझे 'सचेत उपभोग' का जिम्मेदार ठहराया जाएगा !"
सिब्बल ने ट्वीट पर कार्ति चिदंबरम ने जवाब देते हुए लिखा- इस तर्क से तो जिसके भी आप करीबी होंगे उससे जुड़ी चीज के लिए आपको जिम्मेदार ठहराया जा सकता है. बता दें कि बुधवार को आर्यन खान की बेल अर्जी खारिज करते हुए स्पेशल NDPS कोर्ट के जज वीवी पाटिल ने अपने फैसले में कहा था- "हालांकि आर्यन खान के पास से कुछ भी नहीं मिला है, लेकिन उनके दोस्त अरबाज मर्चेंट के जूते में छह ग्राम चरस छिपा हुआ मिला और ऐसा लगता है कि आर्यन खान को इसके बारे में पता था."