Bihar Mandir Registration: बिहार में मंदिरों को लेकर धार्मिक न्यास बोर्ड ने एक नया फैसला किया है. इसके मुताबिक बिहार के हर सार्वजनिक मंदिर का रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य कर दिया गया है. साथ ही 4 प्रतिशत टैक्स भरना होगा. धार्मिक न्यास बोर्ड (Bihar Dharmik Nyas Board) के इस फैसले के दायरे में उन मंदिरों को भी शामिल किया गया है, जिसे कोई व्यक्ति अपने घर में बनवाता है और फिर उसे सभी के लिए खोल देता है और लोगों को चढ़ाावा आता है. अब ऐसे मंदिरों को भी अपना रजिस्ट्रेशन कराना होगा और सरकार को टैक्स देना पड़ेगा. धार्मिक न्यास बोर्ड इसके लिए 1 दिसंबर से अभियान चलाएगा.
हिन्दुस्तान की खबर के मुताबिक बिहार में 4600 रजिस्टर्ड मंदिर हैं. अभी ये ही मंदिर टैक्स भरते हैं. इसके अलावा भी प्रदेश में कई प्रमुख मंदिर हैं, जिनका रजिट्रेशन नहीं हुआ है. इसके अलावा कुछ बड़े मंदिर, रजिस्ट्रेशन के बाद भी बोर्ड को नियमित टैक्स नहीं दे रहे हैं. इस कदम को ध्यान में रखते हुए धार्मिक न्यास बोर्ड ने राज्य के सभी कलेक्टर्स से बगैर रजिस्ट्रेशन के चल रहे मंदिरों की जानकारी मांगी है.
ये भी पढ़ें| Farm Laws Repeal: सरकार ने बिल रद्द करने से पहले संसद में नहीं की चर्चा, विपक्ष आग-बबूला