HC ने कहा समीर वानखेड़े को गिरफ्तार करने से पहले देना होगा नोटिस, वानखेड़े बोले सिर्फ CBI से कराएं जांच

Updated : Oct 28, 2021 18:42
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Editorji News Desk

HC Gives Relief to Sameer Wankhede: NCB के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े को बॉम्बे हाईकोर्ट से राहत मिली है. हाईकोर्ट ने समीर वानखेड़े की अर्जी पर सुनवाई करते हुए निर्देश दिया है कि, अगर उन्हें गिरफ्तार किया जाता है तो इसकी सूचना उन्हें पहले दी जाए. इसपर PTI के मुताबिक महाराष्ट्र सरकार ने अदालत (Bombay High Court) को कहा है कि उन्हें गिरफ्तार करने से पहले इसकी सूचना दी जाएगी. आपको बता दें कि वानखेड़े के खिलाफ भ्रष्टाचार और फर्जी प्रमाणपत्र के मामलों की जांच मुंबई पुलिस कर रही है. 

इससे पहले NCB अफसर समीर वानखेड़े ने हाईकोर्ट में अर्जी दायर अंतरिम सुरक्षा की मांग की थी. अपनी अर्जी में समीर वानखेड़े ने ये भी कहा था कि उनके खिलाफ जांच सिर्फ CBI से ही कराई जाए. 

बता दें कि समीर वानखेड़े पर क्रूज़ ड्रग्स केस के अहम गवाह प्रभाकर सैल (Prabhakar Sail) ने हलफनामा देकर आरोप लगाया था कि, आर्यन खान को छोड़ने के लिए केपी गोसावी (Kiran Gosavi) नाम के शख्स ने फोन पर 25 करोड़ रुपए से बात शुरू कर 18 करोड़ में डील फिक्स करने की बात कर रहा था. केपी गोसावी ने 8 करोड़ रुपए NCB के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े को देने की भी बात कही थी. यही नहीं उससे ब्लैंक पेपर्स पर साइन कराए गए थे. प्रभाकर प्राइवेट डिटेक्टिव गोसावी का बॉडीगार्ड था. किरण गोसावी को पुणे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है.

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