बॉम्बे HC से समीर वानखेड़े को झटका, कोर्ट ने कहा- नवाब मलिक को 'राइट टू स्पीच' का अधिकार

Updated : Nov 22, 2021 23:51
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Editorji News Desk

NCB अधिकारी समीर वानखेड़े (Sameer Wankhede) के परिवार को बॉम्बे हाईकोर्ट (Bombay High Court) से एक बड़ा झटका लगा है. दरअसल समीर वानखेड़े के पिता ज्ञानदेव की ओर से दायर मानहानि के मुकदमे में महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक को बड़ी राहत दी है. हाई कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार के मंत्री और NCP नेता नवाब मलिक के बयानों पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है. कोर्ट ने कहा है कि जैसे राइट टू प्राइवेसी है, वैसे ही देश में राइट टू स्पीच भी है.

वानखेड़े परिवार की तरफ से दायर की गई याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने कहा कि नवाब मलिक के बोलने की आजादी पर प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता है. हालांकि नवाब मलिक को कुछ भी बोलने या ट्वीट करने के पहले ट्वीट करने के पहले चीजों का सत्यापन जरूर करना चाहिए.

बता दें NCP नेता और उद्धव सरकार में मंत्री नवाब मलिक लगातार NCB और उनके अधिकारी समीर वानखेड़े के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं. उनका आरोप है कि समीर वानखेड़े, जो वर्तमान में मुंबई में तैनात है, एक मुस्लिम परिवार में पैदा हुए थे और उन्होंने अनुसूचित जाति का होने का दावा करते हुए केंद्र सरकार की नौकरी हासिल की थी.

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NCBBombay High CourtNawab MalikSameer Wankhede

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