भारतीय टीम के पूर्व कप्तान और BCCI चीफ सौरव गांगुली (Saurabh Ganguli) पर कलकत्ता हाई कोर्ट (Calcutta High Court) ने गलत जमीन आवंटन के मामले मे 10 हजार रूपए का जुर्माना (10 Thousand Fine) लगाया है. इसी मामले में कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार और आवास निगम हिडको (HIDCO) पर भी 50-50 हजार रुपए का फाइन किया है. दरअसल, कोर्ट में सौरव गांगुली को एक स्कूल के लिए नियमों से हटकर ढाई एकड़ जमीन आवंटित करने को लेकर जनहित याचिका दायर की गई थी.
मंगलवार को इसपर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट के कार्यवाहक चीफ जस्टिस राजेश बिंदल और जस्टिस अरिजित बनर्जी ने ये जुर्माना लगाया. न्यूज 18 की रिपोर्ट के मुताबिक, कोर्ट ने सुनवाई के दौरान ये भी कहा कि, वो इस आवंटन (Irregular Allotment of Land) को रद्द नहीं करेगा, क्योंकि ये पहले ही सरेंडर की स्थिति में है.
आपको बता दें कि, जनहित याचिका में आरोप लगाया गया है कि, गांगुली को जमीन आवंटन के मामले में तय नियम प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया और उन्हें राज्य सरकार ने बिना टेंडर आमंत्रित किए ये जमीन उन्हें सौंप दी थी. हालांकि गांगुली ने तभी विवादों में अपना नाम देखकर इसे लौटा दिया था.