Covid Death: सुप्रीम कोर्ट से केंद्र सरकार ने कहा- कोरोना से हुई मौत पर नहीं दे सकते 4 लाख का मुआवजा

Updated : Jun 20, 2021 12:00
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ANI

केंद्र सरकार कोरोना वायरस से जान गंवाने (Corona Death) वालों के परिजनों को मुआवजा देने के मूड में नहीं है. मुआवजा (Compensation) देने को लेकर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में दायर याचिका पर केंद्र सरकार की ओर से हलफनामा दाखिल कर दिया गया है. केंद्र सरकार ने कहा कि कोरोना से जान गंवाने वाले सभी लोगों के परिवारों को 4 लाख रुपये का मुआवजा नहीं दिया जा सकता है, क्योंकि इससे आपदा राहत कोष (Disaster Relief Funds) ही खाली हो जाएगा. केंद्र सरकार ने अपने जवाब में कहा कि हर कोरोना संक्रमित मरीज की मौत पर मुआवजा राज्यों के वित्तीय सामर्थ्य से बाहर है.

बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में कोरोना से होने वाली मौत पर मुआवजा देने संबंधी याचिका दाखिल की गई है. इस याचिका में केंद्र और राज्यों को आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत संक्रमण के कारण जान गंवाने वाले लोगों के परिवार को चार लाख रुपये अनुग्रह राशि देने का अनुरोध किया गया है.

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