West Bengal Violence: कलकत्ता हाईकोर्ट (Calcutta High Court) ने ममता सरकार को बड़ा झटका देते हुए राज्य में चुनाव के बाद हुई हिंसा की जांच सीबीआई को सौंप दी है. हाईकोर्ट ने कहा कि सीबीआई अपनी जांच रिपोर्ट अदालत को सौंपेगी और इसकी निगरानी सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज करेंगे.
चुनाव बाद हिंसा की निष्पक्ष जांच को लेकर दायर याचिकाओं पर ये फैसला कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश राजेश बिंदल की पीठ ने सुनाया. कोर्ट ने कहा अस्वाभाविक मौत, हत्या और रेप सहित अन्य अधिक महत्व के अपराध के मामलों की जांच सीबीआई करेगी. जबकि अपेक्षाकृत कम महत्वपूर्ण मामले की जांच के लिए SIT का गठन किया गया है.
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बता दें कि कोर्ट ने राज्य में चुनाव के बाद हुई हिंसा की जांच के लिए एनएचआरसी के चेयरमैन को आदेश दिया था. इस जांच कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में ममता बनर्जी सरकार (Mamta Banerjee government) को दोषी माना है. उसने अपनी सिफारिशों में कहा है कि दुष्कर्म व हत्या जैसे मामलों की जांच सीबीआई से कराई जाए और इन मामलों की सुनवाई बंगाल के बाहर हो.
हाईकोर्ट ने आयोग की CBI जांच वाली सिफारिश को माना है. दूसरी तरफ ममता सरकार ने NHRC की रिपोर्ट को पूर्वाग्रह से ग्रसित बताते हुए खारिज कर दिया है. सरकार ने इसे बेतुका, निराधार और झूठा बताया है.