केंद्र ने सभी राज्य सरकारों को 'ब्लैक फंगस' यानी 'म्यूकरोमाइकोसिस' को महामारी कानून के तहत अधिसूचित करने के निर्देश दिए हैं. इसका सीधा ये मतलब होगा कि कोविड से ठीक हुए मरीजों में अगर लक्षण नजर आते हैं तो सीधे स्वास्थ्य मंत्री को बताना होगा.
सभी सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों समेत मेडिकल कॉलेजों को ब्लैक फंगस की स्क्रीनिंग, इलाज और व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी. बता दें कि महाराष्ट्र में ब्लैक फंगस के 1500 से ज्यादा केस आ चुके हैं और 90 लोगों की इससे मौत भी हुई है. वहीं राजस्थान और तेलंगाना ने इसे पहले ही महामारी घोषित कर दिया है और केवल 9 मामलों के बाद तमिलनाडु ने भी इसे महामारी घोषित किया है.