केंद्र सरकार (Union Government) ने शनिवार को सभी राज्यों (State Government) को निर्देश दिए हैं कि डॉक्टरों और स्वास्थ्यकर्मियों (Assault on Doctors and Healthcare workers) पर हमला करने वाले लोगों के खिलाफ महामारी एक्ट के तहत केस दर्ज करवाए जाएं. मौजूदा कोरोना के हालातों पर प्रेस कॉनफ्रेंस करते हुए स्वास्थ्य सचिव (Health Secretary Ajay Bhalla) अजय भल्ला ने कहा है कि स्थिति गंभीर है और स्वास्थ्यकर्मियों पर हमला करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करनी ही होगी. बता दें कि इस कानून के तहत स्वास्थ्यकर्मियों पर हमला करने वाले को 2 से 5 साल तक की जेल हो सकती है. वहीं गंभीर हमले के मामले में सजा 7 साल की और जुर्माना 5 लाख रुपये तक हो सकता है.