केंद्र सरकार (Modi government) ने कोरोना (Corona) से जान गंवाने वालों के परिवारों को 4 लाख रुपये का मुआवजा देने से इनकार कर दिया है. शनिवार को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने केंद्र ने हलफनामा दाखिल कर साफ ये बात कही. केंद्र ने बताया इसके पीछे फंड की कमी या पैसा कोई मुद्दा नहीं (no issue of lack of funds ) है, लेकिन कोरोना पीड़ितों को 4 लाख का मुआवजा नहीं दे सकते. क्योंकि मुद्दा सरकार के खजाने और बाकी सभी संसाधनों के तर्कसंगत और विवेकपूर्ण इस्तेमाल का है.
दरअसल, सुप्रीम कोर्ट में कोविड से होने वाली मौतों पर 4 लाख रुपये का मुआवजा (compensation of Rs 4 lakh) देने की मांग को लेकर याचिका दाखिल हुई थी. मुआवजे को लेकर कोर्ट ने केंद्र से हलफनाम मांगा था. केंद्र की ओर से 19 जून को पहला हलफनामा दाखिल किया गया था, जिसमें कहा गया था कि अगर हर कोविड मौत पर 4 लाख मुआवजा दिया जाएगा तो फंड की हो जाएगी. लेकिन दूसरे हलफनामे में केंद्र ने संसाधनों के सही इस्तेमाल का तर्क दिया.
साथ ही केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत अभी ऐसी कोई गाइडलाइन या योजना नहीं है, जिसके तहत कोरोना से मारे गए लोगों के परिजनों को मुआवजा दिया जा सके.