भारतीय सीमा पर ड्रोन की बढ़ती गतिविधियों पर केंद्र सख्त, 'नो फ्लाइंग जोन' अधिनियम बनाया

Updated : Aug 06, 2021 12:52
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ANI

भारतीय सीमा पर ड्रोन की घुसपैठ पर केंद्र ने सख्ती बरती है. लाइन ऑफ कंट्रोल, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल और इंटरनेशनल बॉर्डर के 25 KM के दायरे में ड्रोन उड़ाने की इजाजत नहीं है. केंद्रीय राज्यमंत्री वीके सिंह ने इसकी जानकारी दी.

पिछले कुछ दिनों से भारत-पाकिस्तान बॉर्डर पर ड्रोन का इस्तेमाल बढ़ा है. इसके जरिए विस्फोटक साम्रगी की सप्लाई की जा रही है. भारत ने कड़ी आपत्ति भी जाहिर की है. साथ ही, पिछले महीने जम्मू एयरबेस पर हुआ हमला भारत पर अब तक का पहला ड्रोन अटैक है.

नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री ने कहा कि मानव रहित विमान प्रणाली यानी UAS के प्रावधान नागरिक उद्देश्यों के लिए मानव रहित हवाई वाहनों यानी UAV पर लागू होते हैं. मगर, रक्षा उद्देश्यों के लिए UAV का संचालन UAS नियमों में नहीं आता है.

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