मोदी सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजना सेंट्रल विस्टा (Ambitious Project Central Vista) पर निर्माण कार्य नहीं रूकेगा. दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi high court) ने न सिर्फ इस पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है बल्कि याचिकाकर्ता पर (On the petitioner)एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है. दरअसल अन्या मल्होत्रा (Anya Malhotra) और इतिहासकार और वृत्तचित्र फिल्म निर्माता सोहेल हाशमी (Sohail Hashmi)ने संयुक्त याचिका दाखिल कर इस प्रोजेक्ट पर रोक लगाने की मांग की थी. दोनों ने अपनी याचिका में कहा था कि इस परियोजना की वजह से कई लोगों की जान खतरे में है.
जिस पर हाईकोर्ट ने कहा कि निर्माण कार्य में शामिल मजदूर उसी जगह पर रह रहे हैं, लिहाजा निर्माण को रोकने का कोई तुक नहीं बनता. ना ही डीडीएमए के 19 अप्रैल के आदेश में इस तरह की कोई बात कही गई थी. इसके साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा कि यह जनहित याचिका नहीं बल्कि दुर्भावनापूर्ण तरीके से दायर की गई याचिका है. इससे पहले सुप्रीम कोर्ट से भी इस प्रोजेक्ट को मंजूरी मिल चुकी है.