सुप्रीम कोर्ट (Supreme court) ने सेंट्रल विस्टा परियोजना (Central Vista Project) में चिल्ड्रन पार्क व हरित क्षेत्र का लैंडयूज बदलने के खिलाफ दाखिल याचिका को खारिज कर दिया है. देश की सबसे बड़ी अदालत ने याचिकाकर्ता को फटकार लगाते हुए कहा कि वहां कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं बनाई जा रही है, बल्कि उपराष्ट्रपति का आवास बनाया जा रहा है. क्या आम आदमी से पूछें कि उपराष्ट्रपति कहां रहेंगे?
दरअसल याचिकाकर्ता राजीव सूरी (Rajeev Suri) ने अपनी याचिका में कहा था कि सेंट्रल विस्टा के प्लाट नंबर एक का इस्तेमाल रिक्रिएशनल सुविधाओं के लिए होना था, लेकिन इसका इस्तेमाल आवासीय के लिए किया जा रहा है. लिहाजा इस पर रोक लगाई जाए. इसी मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस एएम खानविलकर ने तीखी टिप्पणी की.
दूसरी तरफ केंद्र सरकार ने SC में हलफनामा दाखिल कर बताया है कि सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत करीब 27 एकड़ में फैले नॉर्थ और साउथ ब्लॉक को नेशनल म्यूजियम (National Museum) के रूप में तब्दील किए जाने की योजना है.
इस म्यूजियम में 'प्रागैतिहासिक से लेकर आज तक के' भारत के बनने के सफर को दर्शाया जाएगा. ये म्यूजियम आम पब्लिक के लिए खुला रहेगा. केंद्र सरकार के मुताबिक सभी मंत्रालयों को राजपथ के दोनों तरफ सेंट्रल सेक्रेटेरिएट बिल्डिंग में शिफ्ट किया जाएगा.