केंद्र सरकार धूम्रपान करने के नियमों को सख्त बनाने की तैयारी कर रही है. खबर है कि सरकार ने सिगरेट और तंबाकू उत्पादों की बिक्री की अनुमति देने के लिए मौजूदा 18 वर्ष की सीमा को बढ़ाकर 21 साल करने जा रही है. इसके लिए बकायदा विधेयक तैयार किया गया है. जिसके मुताबिक किसी भी शैक्षणिक संस्थान के 100 मीटर के दायरे में तंबाकू उत्पादों की बिक्री नहीं हो सकेगी. सरकार खुले में सिगरेट की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने पर भी विचार कर रही है. तय आयु से कम के व्यक्ति को तंबाकू उत्पाद बेचने पर दो साल की कैद और 1,000 रुपये से लेकर सात साल की जेल और 1 लाख रुपये तक के जुर्माना का भी प्रावधान है.