सुप्रीम कोर्ट ने एक सरकारी कर्मचारी से पूछा है कि कि क्या वो उस पीड़िता से शादी करेगा, जिसने इस शख्स पर रेप के आरोप लगाए हैं. टॉप कोर्ट ने मोहित सुभाष चवन नाम के एक आरोपी की बेल अर्जी पर सुनवाई करते हुए ये बात पूछी. इस शख्स पर POCSO के तहत एक नाबालिग ने शादी की बात कह कर रेप के आरोप लगाए हैं. CJI ने कहा कि नौकरी जा सकती है और जेल भी जा सकते हो. हालांकि सीजेआई ने ये भी कहा कि शादी के बारे में आप अच्छे से सोच लो वरना आप कहोगे कि हमने आप पर इसे लेकर दबाव बनाया. साल 2019 में एक लड़की ने इस शख्स पर जबरन रेप का आरोप लगाया था. हालांकि इस मामले में कोर्ट ने गिरफ्तारी से चार हफ्तों की अंतरिम ज़मानत दे दी है.