भुखमरी और कुपोषण के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा आदेश दिया है. टॉप कोर्ट ने कहा है कि लोगों को भुखमरी से बचाना एक सरकार का कर्तव्य है. CJI एन वी रमना की बेंच ने केन्द्र सरकार को राज्यों से बात कर सामुदायिक रसोई बनाने के लिए कहा है. कोर्ट ने योजना तैयार करने के लिए 3 हफ्ते का समय दिया है...इस दौरान कोर्ट ने ये भी स्वीकार किया कि इस तरह की योजना राज्यों के सहयोग और भागीदारी से ही चलाई जा सकती है.
ये भी पढ़ें । Pollution: दिल्ली-NCR में जारी है सांसों पर संकट, 21 नवंबर तक खतरा बरकरार
दरअसल देश की सबसे बड़ी अदालत ने एक सामाजिक कार्यकर्ता अनुन धवन की याचिका पर सुनवाई के दौरान ये बात कही. जिन्होंने याचिका में भुखमरी और कुपोषण से लोगों की मौत का मामला उठाया था. अनुन धवन ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा और बिहार में हुई मौतों की जानकारी देते हुए सामुदायिक रसोई की स्थापना को आवश्यक बताया था. इससे पहले 27 अक्टूबर को कोर्ट ने केंद्र को इस मसले पर सभी राज्यों से बातचीत कर योजना तैयार करने का आदेश दिया था. केंद्र के द्वारा योजना तैयार करने के लिए विशेषज्ञों की राय लिए जाने पर कोर्ट ने संतोष जताया है. कोर्ट ने यह भी कहा कि इस मसले पर निर्णय को बहुत समय के लिए नहीं टाला जा सकता.