कोरोना के कारण हुई मौतों पर मुआवजे का विवाद अब खत्म हो जाने के आसार हैं. देश की सबसे बड़ी अदालत (Supreme court) ने साफ किया है कि कोरोना मृतकों (Covid death) के परिजनों को केंद्र सरकार को मुआवजा देना होगा हालांकि कोर्ट ने ये भी कहा है कि मुआवजे (Compensation) की राशि केन्द्र सरकार (Central Government) खुद तय करे.
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को निर्देश दिया कि वह अनुग्रह राशि का भुगतान करने के लिए 6 सप्ताह के भीतर दिशानिर्देश तैयार करे. बता दें सुप्रीम कोर्ट में दायर एक याचिका में कोरोना से जान गंवाने वाले मरीजों के परिजनों को सरकार से चार लाख रुपए की आर्थिक मदद दिलाने की मांग की गई थी.
इससे पहले केन्द्र सरकार ने कोर्ट में कहा था कि कि कोरोना से जान गंवाने वाले सभी लोगों के परिवारों को ऐसा कोई मुआवजा नहीं दिया जा सकता है, क्योंकि इससे आपदा राहत कोष खाली हो जाएगा. अब कोर्ट ने इस दलील को खारिज कर दिया है. कोर्ट ने कहा है कि किसी भी देश के पास असीमित संसाधन नहीं होते हैं...हमें उपलब्ध संसाधनों के सहारे ही इंतजाम करने होते हैं.