Corona Compensation: डेथ सर्टिफिकेट में कोविड से मौत नहीं तो भी मिलेगा मुआवजा, SC का निर्देश

Updated : Oct 04, 2021 14:56
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ANI

कोरोना (Covid 19) से हुई मौत पर मुआवजा देने के मामले में देश की सबसे बड़ी अदालत ने बड़े निर्देश दिए हैं. सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना से मौत होने पर पीड़ित परिवार को कम से कम 50 हजार रुपया मुआवजा देने को कहा है. ये यह राशि राज्‍य सरकारें अपने आपदा प्रबंधन कोष से देंगी. सबसे अहम ये है कि मुआवजे के लिए डेथ सर्टिफिकेट में 'कोविड से मौत' लिखा होना जरूरी नहीं है. अदालत ने कहा है कि राज्‍य या केंद्र सरकार अलग से भी मुआवजे की राशि बढ़ा सकती हैं. इसके अलावा लाभार्थियों की सूची प्रिंट और इलेक्‍ट्रॉनिक मीडिया (print and electronic media) में प्रकाशित करनी होगी.

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोई सरकार इस आधार पर मुआवजा देने से मना नहीं कर सकती कि डेथ सर्टिफिकेट में कोविड को मौत की वजह नहीं बताया गया है. अगर सर्टिफिकेट पहले ही जारी किया जा चुका है और परिवार के किसी सदस्‍य को आपत्ति है तो वह संबंधित अथॉरिटी में अपील कर सकते हैं. RT-PCR जैसे जरूरी दस्‍तावेज दिखाने पर अथॉरिटी को डेथ सर्टिफिकेट्स में बदलाव करने होंगे.अगर इसके बाद भी परिवार को कोई आपत्ति है तो वह ग्रीवांस रीड्रेसल कमिटी के सामने जा सकता है.

कैसे मिलेगा मुआवजा?
राज्य सरकारें SDRF से ये पैसे देगी और DDMA पैसे बांटेगी
जो भी दावेदार होंगे वे जरूरी दस्तावेज पेश कर अपना दावा कर सकेंगे
इसके बाद दस्तावेज वेरिफाई होंगे, 30 दिनों में मुआवजे की राशि मिलेगी
यह राशि आधार लिंक होगी और सीधे मृतक के परिजनों को ही मिलेगी

Corona VirusSupreme CourtRT-PCR

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