Covid death certificate: सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को कोरोना से होने वाली मौत के मामले में मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने और दिशा-निर्देशों को सरल बनाने के लिए जो आदेश जारी किए थे, उसका पालन करते हुए अब केंद्र सरकार ने नई गाइडलाइन जारी कर दी है.
डेथ सर्टिफिकेट के नियम
- अगर किसी व्यक्ति की कोरोना से मौत हो जाती है तो डेथ सर्टिफिकेट पर 'कोरोना से मौत' लिखना जरूरी
- जिन लोगों की कोरोना के चलते पहले मौत हुई, उनका परिवार भी इस सर्टिफिकेट की कर सकता है मांग
- अगर रिपोर्ट कोविड पॉजिटिव आने के 30 दिन के भीतर मौत हो जाती है तो उसे कोविड डेथ माना जाएगा
- कोरोना मरीज की मौत घर पर हुई हो या अस्पताल दोनों ही स्थिति में मिलेगा डेथ सर्टिफिकेट
- अगर किसी मरीज की मौत जहर, आत्महत्या या हत्या से होती है तो उसे कोविड डेथ नहीं माना जाएगा
दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को 30 जून को यह निर्देश दिया था कि जो लोग इस महामारी की वजह से अस्पताल में भर्ती हुए औऱ फिर ठीक होने के बाद कोरोना से जुड़ी जटिलताओं से उनकी मौत हो जाती है, तो ऐसी मौतों को कोरोना से हुई मौतें मानने की दिशा में कदम उठाया जाए.