निजी अस्पतालों के लिए 1 जुलाई से कोरोना वैक्सीन (Corona vaccine) खरीद के नियम में बदल गए हैं. निजी अस्पताल (Private hospitals) सीधे निर्माताओं से कोविड-19 की वैक्सीन नहीं खरीद सकेंगे, उनको ऑर्डर कोविन (Cowin app) पर करना होगा. इतना ही नहीं, केंद्र सरकार ने वैक्सीन की मंथली स्टॉक (Monthly stock) की लिमिट भी तय करने का फैसला लिया है. अधिकतम वैक्सीन स्टॉक एक निजी अस्पताल अपनी औसत दैनिक खपत का दोगुना खरीद सकता है. हालांकि, निजी अस्पतालों को वैक्सीन के लिए रोजाना का औसत निकालने के लिए अपनी पसंद का हफ्ता चुनने की छूट होगी. इसके लिए डिटेल्स कोविन पोर्टल से ली जाएंगी.
अस्पतालों के लिए जो अभी टीकाकरण अभियान में शामिल होने की योजना बना रहे हैं और जिनका पहले से वैक्सीन की खपत का रिकॉर्ड नहीं है, उनके लिए उपलब्ध बिस्तरों की संख्या के आधार पर वैक्सीन की अधिकतम सीमा तय की जाएगी. 50 बिस्तरों वाला एक अस्पताल अधिकतम 3,000 खुराक का आदेश दे सकता है.