दिल्लीवासियों को मुफ्त में कोरोना की दवा Fabiflu और ऑक्सीजन सिलेंडर बांटने की बीजेपी सांसद गौतम गंभीर की घोषणा को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi HC) ने तीखे सवाल किए. ऑक्सीजन संकट को लेकर दर्ज मामले की सुनवाई के दौरान मंगलवार को हाईकोर्ट ने पूछा क्या गौतम गंभीर (Gautam Gambhir) के पास इस तरह दवा बांटने का लाइसेंस (Licence)है, क्या इसके लिए इजाजत और डॉक्टरों की सलाह ली गई? साथ ही पूछा कि क्या गौतम गंभीर कोविड-19 के इलाज के लिए इस्तेमाल की जा रही दवाएं बड़ी मात्रा में खरीदने और उन्हें लोगों के बीच बांटने में सक्षम हैं? जजों की बेंच ने हैरानी जताते हुए कहा कि अदालत को उम्मीद थी कि यह बंद हो गया होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ. बता दें कि बीजेपी सांसद गौतम गंभीर ने ऐलान किया था कि वह अपने संसदीय क्षेत्र के लोगों को कोरोना की दवाएं और ऑक्सीजन सिलेंडर मुफ्त में बांटेंगे. डॉक्टर की पर्ची और आधार कार्ड दिखाकर कोई भी उनके ऑफिस से ये दवा ले सकता है.