Street Dogs: HC ने कहा कि स्ट्रीट डॉग्स को भोजन का अधिकार है, और नागरिकों को उन्हें भोजन देने का

Updated : Jul 01, 2021 18:52
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Editorji News Desk

कोरोना का वक्त स्ट्रीट डॉग्स के लिए ( Stray Dogs right to food) बेहद बुरा साबित हुआ है , लॉकडाउन की वजह से रेस्टोरेंट्स और खाने पीने की दुकानें बंद रही जिसकी वजह से कुत्तों के लिए खाने के लाले पड़ गए. ऐसे में दिल्ली हाईकोर्ट ने ( Delhi High Court on stray Dogs) अब इन्हें खिलाने और इलाज के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं और कहा कि हर डॉग एक क्षेत्रीय प्राणी है. स्ट्रीट डॉग्स को भोजन का अधिकार है और उन्हें नागरिकों को उन्हें खिलाने का अधिकार है.दिल्ली हाईकोर्ट ने Animal Welfare Board of India (AWBI ) से कहा है कि वो रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन के साथ चर्चा कर ऐसे इलाकों को पहचाने, जहां इन कुत्तों को खाना खिलाया जा सके. हालांकि कोर्ट ने ये भी कहा कि कुत्तों को खाना खिलाते वक्त इस बात का ध्यान रखा जाए कि इससे किसी दूसरे को किसी तरह की दिक्कत और नुकसान ना पहुंचे.

इस मसले पर कोर्ट ने बकायदा ने कुत्तों को लेकर एक गाइडलाइंस जारी की है और एक कमेटी बनाई है, जिसे चार हफ्तों में अपनी रिपोर्ट सामने रखनी होगी. कोर्ट ने कहा कि प्रशासन को ये देखना होगा कि कुत्तों को खाना खिलाने वाले लोगों को कोई नुकसान ना पहुंचे, दरअसल पिछले दिनों ऐसी घटनाएं सामने आई थी जिससे पता चला था कि कुत्तों को खाना खिलाने वाले युवक के साथ सोसाइटी के लोगों ने मारपीट की थी.

DogsDelhi High Court

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