हाईकोर्ट ने साकेत गोखले से कहा- केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी की पत्नी के खिलाफ Tweet तुरंत हटाएं

Updated : Jul 13, 2021 23:29
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Editorji News Desk

Saket Gokhale-Lakshmi Puri Case: दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) ने एक्टिविस्ट साकेत गोखले को आदेश दिया है कि वो केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी (Hardeep Puri) की पत्नी और पूर्व डिप्लोमैट लक्ष्मी पुरी को लेकर किए गए ट्वीट्स को तुरंत डिलीट करें. कोर्ट ने कहा कि प्रथम दृष्टया पूर्व राजनयिक लक्ष्मी पुरी द्वारा स्विस अपार्टमेंट की खरीद में कोई भी गड़बड़ी नहीं पाई गई है. यही नहीं कोर्ट ने twitter से कहा कि अगर गोखले ये ट्वीट 24 घंटे में डिलीट नहीं करते हैं तो ट्विटर इसे हटाए. वहीं गोखले को हिदायत दी कि जब तक मामला चल रहा है तब तक वो लक्ष्मी पुरी को लेकर कोई नया ट्वीट नहीं करेंगे. 

दरअसल साकेत गोखले ने 13 और 26 जून को कुछ ट्वीट किए थे, जिनमें उन्होंने आरोप लगाया था कि केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी की पत्नी लक्ष्मी पुरी ने स्विटजरलैंड में जो करीब 2 मिलियन डॉलर की प्रॉपर्टी खरीदी थी, वो हरदीप पुरी के चुनावी एफिडेविट में उनके इनकम से कहीं ज्यादा की लगती है. उन्होंने ED और वित्त मंत्री को टैग करते हुए पूछा था कि क्या ED इसकी जांच करेगी.

इसके बाद लक्ष्मी पुरी ने दिल्ली हाईकोर्ट में गोखले के खिलाफ मानहानी का केस कर 5 करोड़ रुपए के मुआवजे की मांग की थी. उन्होंने गोखले के ट्वीट को झूठा और तथ्यात्मक रूप से गलत बताया था. लक्ष्मी पुरी ने साकेत गोखले को कानूनी नोटिस भेजकर ट्वीट हटाने के लिए भी कहा था, जिससे गोखले ने साफ इंकार कर दिया था. 

 

 

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