दिल्ली-NCR में प्रदूषण (Delhi-NCR Pollution) पर नियंत्रण की चल रही कवायद के बीच केन्द्र सरकार ने अलग राह पकड़ ली है. केन्द्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट (Supreme court) ने हलफनामा (affidavit) देकर कहा है कि वो अपने कर्मचारियों के वर्क फ्रॉम होम करने के पक्ष में नहीं है. केंद्र की ओर से कहा गया है कि वर्क फ्रॉम होम से ज्यादा प्रभाव नहीं होगा, इसलिए उसने अपने कर्मचारियों को कार पूल (car pool) करने की एडवाइजरी जारी की है.
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केन्द्र सरकार ने ये बातें तब कही हैं जब एक केन्द्रीय पैनल ने दिल्ली-NCR में 21 नवंबर तक वर्क फ्रॉम होम की सिफारिश की है. अब केन्द्र सरकार की ओर से कहा गया है कि कोरोना महामारी की वजह से कई सरकारी कार्य काफी लंबे समय तक प्रभावित हुए हैं जिसका पूरे देश पर असर पड़ा है. लिहाजा वो अब WFH के पक्ष में नहीं है. बता दें कि पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र के कर्मियों के WFH करने पर विचार करने को कहा था. लेकिन अब केन्द्र सरकार ने इससे इनकार कर दिया है और कहा है कि उसके कर्मचारियों के WFH करने से बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा.